अमेरिका में यात्रियों की चेकिंग (प्रतीकात्मक तस्वीर)
America Electronic Device Checking: यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) के अधिकारी इस समय हाइपर एक्टिव मोड में हैं। मौजूदा समय में अधिकारी अमेरिका आने वाले यात्रियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि यात्रियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तलाशी तक ली जा रही है। इमिग्रेशन अटॉर्नी का कहना है कि ज्यादातर तलाशी सामान्य होती हैं। अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन (AILA) और अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) जैसी संस्थाओं ने इसे लेकर FAQ जारी किए हैं जिसे इस तरह से समझ सकते हैं।
क्या CBP के पास गैजेट की तलाशी लेने का अधिकार है?
हां, CBP के पास कानूनी स्थिति की परवाह किए बिना अमेरिका में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (फोन, लैपटॉप, टैबलेट और अन्य गैजेट सहित) की तलाशी लेने का अधिकार है। ये तलाशी यूएस लैंड क्रॉसिंग, एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तलाशी बिना किसी वारंट या संदेह के हो सकती है।
CBP के अधिकारी किस तरह की तलाशी ले सकते हैं?
सामान्य तलाशी
CBP के अधिकारी दो तरह की तलाशी ले सकते हैं। पहले बात करते हैं सामान्य तलाशी की। इसमें अधिकारी बिना किसी बाहरी उपकरण का इस्तेमाल किए डिवाइस के कंटेंट को मैनुअल रूप से देखते हैं। अगर आपने CBP अधिकारी को अपना पासवर्ड दिया है या आपका डिवाइस अनलॉक है, तो वो इस तरह की तलाशी मौके पर ही कर सकते हैं।
एडवांस तलाशी
सामान्य तलाशी अधिकारी एडवांस तलाशी भी ले सकते हैं। इसमें अधिकारी डिवाइस के कंटेंट तक पहुंचने, उसकी समीक्षा करने, कॉपी करने या एनालिसिस करने के लिए बाहरी उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं।
जरूरी है ये बात
यहां यह जान लेनी भी जरूरी है कि एडवांस तलाशी से पहले अधिकारी के पास कानून के उल्लंघन या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर संदेह का वैलिड कारण होना चाहिए। साथ ही उन्हें अपने सीनियर मैनेजर से पहले मंजूरी भी लेनी होगी। CBP के अधिकारी अच्छी तरह से तलाशी के लिए डिवाइस को पांच दिनों तक रख सकते हैं। इसे सात दिन तक बढ़ाया भी जा सकता है।
अमेरिका में यात्रियों की चेकिंग (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बताना होगा पासवर्ड?
यहां इस का ध्यान रखना जरूरी है कि गैर अमेरिकी नागरिकों के पास कम अधिकार होते हैं। ऐसे में वीजा धारक अगर अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अनलॉक करने के लिए पासवर्ड देने से इनकार करते हैं तो उन्हें अमेरिका में एंट्री करने से रोका जा सकता है। हालांकि, ग्रीन कार्ड धारक को इमिग्रेशन जज के सामने सुनवाई का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में ACLU का सुझाव है कि अधिकारी को पासवर्ड बताने के बजाय खुद ही एंटर करें, इसके बाद उसे बदल लें।
ध्यान रखने वाली बातें
ACLU का सुझाव है कि अमेरिका आने वाले यात्री CBP अधिकारी का नाम और बैच नंबर नोट कर सकते हैं। साथ ही उनसे पूछे गए सवालों को भी लिख लें। अगर इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया था तो यात्री ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी मांग सकते हैं।
डिवाइस जब्त होने पर क्या करें?
तलाशी के दौरान अगर CBP के अधिकारी आपके जिवाइस को जब्त कर लें तो पैनिक होने से बचें। ऐसे समय सुनिश्चित करें कि आपको एक रसीद (फॉर्म 6051-D) मिले, जिसमें विस्तार से बताया जाना चाहिए कि कौन सी वस्तुएं जब्त की जा रही हैं और आगे के फॉलो-अप के लिए कहां संपर्क किया जा सकता है।
इन बातों का रखें खास ध्यान
कम सामान ले जाएं: यात्रा के समय कम से कम निजी डेटा वाले डिवाइसेस का इस्तेमाल करें। व्यक्तिगत डेटा स्टोर करने वाले संवेदनशील ऐप्स से साइन आउट करें। ऑटो लॉग इन को डिसेबल कर दें।
बैक अप लें: यात्रा करने से पहले जरूरी फाइलों को क्लाउड या बाहरी ड्राइव में सेव कर लें।
अमेरिका में यात्रियों की चेकिंग (प्रतीकात्मक तस्वीर)
यह भी जानें
ACLU के अनुसार तलाशी के बाद अगर सब ठीक है तो अमेरिकी सरकार कहती है कि वह कॉपी की गई किसी भी जानकारी को 21 दिनों के भीतर नष्ट कर देगी। लेकिन डिवाइस की तलाशी लेते समय या सीमा पर आपसे पूछताछ करते समय लिए गए नोट्स को रखा जा सकता है। AILA का सुझाव है कि लैपटॉप जैसे डिवाइस वापस मिलने पर सावधानी जरूरी है। सॉफ्टवेयर चेक करना और स्कैनिंग जरूरी है।
आसानी से समझें
अमेरिका की यात्रा करते समय CBP के अधिकारी आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तलाशी ले सकते है। उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। अधिकारी सामान्य और एडवांस दोनों तरह की तलाशी ले सकते हैं। पासवर्ड भी बताना पड़ सकता है। ऐसे में आपके पास जो अधिकार हैं वो भी जानना जरूरी है। अगर आपका डिवाइस जब्त कर लिया जाता है, तो रसीद लें, फॉलो अप करना ना भूलें। यात्रा करते समय कम सामान ले जाएं, बैकअप रखें, क्लाउड एक्सेस का इस्तेमाल अच्छा होगा।
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