Hinduphobia: अमेरिका व अन्य यूरोपीय देशों में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए जॉर्जिया की संसद में हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी भेदभाव को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला विधेयक पेश किया गया है. जॉर्जिया अमेरिका का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां इस तरह का विधेयक पेश किया गया है. अगर यह बिल पास हो जाता है तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को हिंदुओं के खिलाफ अपराधों को रोकने और ऐसा करने वालों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाने में मदद मिलेगी.
अब सवाल है कि यह हिंदू फोबिया क्या होता है? हिंदू फोबिया में किन चीजों को परभाषित किया गया है और इस विधेयक के पास होने के हिंदुओं का किस तरह की कानूनी सुरक्षा मिलेगी और फायदा होगा? आइए जानते हैं…
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बिल पास होने पर क्या होगा?
जॉर्जिया असेंबली में पेश किया गया यह विधेयक अगर पास हो जाता है और कानून की शक्ल ले लेता है, तो जॉर्जिया की दंड संहिता को संशोधित किया जाएगा. ऐसा होने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियां हिंदू फोबिया को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर सकेंगी. बता दें इस बिल में हिंदू समुदाय के खिलाफ अपमानजनक दृष्टिकोण रखने, शत्रुतापूर्ण भावना रखने और अपराधों को परिभाषित करता है. यह बिल जॉर्जिया के भेदभाव विरोधी कानून में हिंदू फोबिया को शामिल करने का भी निर्देश देता है. बता दें, इससे पहले जॉर्जिया असेंबली में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाले एक प्रस्ताव को पारित किया गया था. इस प्रस्ताव में हिंदू धर्म को दुनिया के सबसे पुराने धर्म के रूप में मान्यता दी गई थी. अब यहां की संसद एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस पर कानून बनाने जा रही है.
क्या होता है ‘हिंदू फोबिया’?
जॉर्जिया की संसद में पेश विधेयक हिंदू फोबिया में हिंदुओं के खिलाफ अपराध, उनके प्रति शत्रुता की भावना रखना, नस्लीय टिप्पणी करना, अपमानजनक दृष्टिकोण रखने को परिभाषित किया गया है. कानून बनने पर ऐसा करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी. बता दें, हिंदू फोबिया का आशय हिंदुओं के खिलाफ अपमानजनक दृष्टिकोण और उनके खिलाफ धर्म, जाति, रंग के आधार पर शत्रुतापूर्ण भावना रखने से है. आंकड़ों के मुताबिक, संयुक्त राज्य अमेरिका में करीब 2.5 मिलियन हिंदू रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा करीब 40 हजार हिंदू जॉर्जिया में रहते हैं.
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