US Green Card Holder Rule: डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद आए दिन नियमों में बदलाव किया जा रहा है. ताजा मेजर पॉलिसी बदलाव में ट्रंप प्रशासन ने सभी आप्रवासियों को हर समय अपना पहचान पत्र रखना जरूरी कर दिया है, फिर चाहे वो लीगली तौर पर रहे लोग हों या फिर वर्कर या स्टूडेंट.
न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) की ओऱ से घोषित यह फैसला हाल ही में एक अदालती फैसले के बाद आया है, जिसमें ट्रंप युग के अप्रवासी रजिस्ट्रेशन रूल को जारी रखने की इजाजत दी गई थी, जिसके तहत अमेरिका में अवैध अप्रवासियों के लिए सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था.
‘हर समय अपने पास रखने होंगे दस्तावेज’
डीएचएस ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा, “18 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी गैर-नागरिकों को हर समय यह दस्तावेज अपने साथ रखना चाहिए. इस प्रशासन ने डीएचएस को प्रवर्तन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है, इसका पालन न करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. ये नियम 11 अप्रैल, 2025 से लागू होता है.”
यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब 20 जनवरी को ट्रंप ने कार्यकारी आदेश ‘आक्रमण के खिलाफ अमेरिकी लोगों की सुरक्षा’ पर साइन किए थे, जिसमें डीएचएस को लंबे समय से नजरअंदाज किए जा रहे विदेशी पंजीकरण अधिनियम को लागू करने का निर्देश दिया गया था.
क्या है नया नियम?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए नियम खासतौर से अवैध या बिना दस्तावेज़ वाले अप्रवासियों को प्रभावित करते हैं. 14 साल से ज्यादा उम्र के सभी गैर-नागरिकों को जो 30 दिन या उससे अधिक समय तक अमेरिका में रहते हैं, अनिवार्य रूप से फॉर्म G-325R भरकर सरकार के साथ पंजीकरण कराना होगा. अप्रवासियों के बच्चों को भी 14 साल की उम्र होने के 30 दिनों के भीतर फिर से पंजीकरण कराना होगा और फिंगरप्रिंट जमा करना होगा.
इसके अलावा, 11 अप्रैल या उसके बाद देश में आने वाले लोगों को भी आगमन के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होगा. अपना पता बदलने वालों को भी 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट करना होगा, ऐसा न करने पर उन पर 5,000 डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
एच-1बी वीजा और ग्रीन कार्ड होल्डर के लिए क्या है नियम?
इस बीच, जो व्यक्ति वैध वीजा (स्टडी, वर्क, ट्रैवल) पर अमेरिका में एंट्री कर चुके हैं, जिनके पास ग्रीन कार्ड, रोजगार दस्तावेज, सीमा पार करने का कार्ड या I-94 प्रवेश रिकॉर्ड है, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पहले से ही पंजीकृत माना जाएगा. वैलिड वीजा या ग्रीन कार्ड वाले भारतीय नागरिकों को पंजीकरण नहीं कराना होगा. हालांकि, उन्हें हर समय अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा और अधिकारियों के मांगने पर उसे दिखाना होगा.
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