कन्नड़ और तमिल फिल्म अभिनेत्री रान्या राव को मंगलवार को सोने की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया था. राजस्व खुफिया विभाग ने उन्हें दुबई से लौटते वक्त 14.8 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया था. इसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपये बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, अभिनेत्री रान्या राव बेंगलुरू के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने के साथ पहुंची थीं.
सोने की तस्करी का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी खाड़ी देशों से छिपाकर देश में सोना लाए जाने की कई खबरें सामने आ चुकी हैं. अब सवाल यह है कि सऊदी अरब से भारतीय कितना सोना ला सकते हैं? इसको लेकर नियम क्या है? कितनी मात्रा में सोना लाने पर तस्करी का आरोप लगता है? इस आर्टिकल में यह इन सवालों के जवाब जानेंगे.
विदेश से सोना क्यों लाते हैं भारतीय?
सबसे पहले सवाल यह है कि भारतीय लोग विदेश से सोना लेकर क्यों आते हैं? जाहिर है कि भारत में सोने को लेकर एक अलग तरह की दीवानगी है. यहां सोना सिर्फ आभूषण भर नहीं है, बल्कि हमारी रीति-रिवाजों से भी जुड़ा है. यही कारण है कि सोना खरीदारों के मामले में भारत दुनिया के बड़े देशों में से एक है. हालांकि बीते कुछ सालों में सोने की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है. वहीं, भारत की तुलना में खाड़ी देशों में सोने की कीमत काफी कम हैं. यही कारण है कि खाड़ी देश का सफर करने वाले भारतीय अपने साथ वहां से सोना लेकर भारत आते हैं.
विदेश से कितना सोना ला सकते हैं भारतीय
अब सवाल यह है कि विदेश से भारतीय कितना सोना ला सकते हैं. इसके लिए नियम निर्धारित किए गए हैं. विदेश से कोई भी पुरुष 20 ग्राम और कोई भी महिला 40 ग्राम सोना ला सकती है. सोने की इस मात्रा पर किसी तरह का सीमा शुल्क नहीं लिया जाता है. हालांकि, इससे अधिक सोना लाने पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने सीमा शुल्क निर्धारित किया है. आइए जानते हैं सोने की कितनी मात्रा पर कितना सीमा शुल्क लगता है-
पुरुषों के लिए-
- 20 ग्राम या 50 हजार रुपये तक शुल्क मुक्त
- 20 से 50 ग्राम पर 3 फीसदी सीमा शुल्क
- 50 ग्राम से 100 ग्राम पर 6 फीसदी सीमा शुल्क
- 100 ग्राम से अधिक सोने पर 10 फीसदी सीमा शुल्क
महिलाओं के लिए-
- 40 ग्राम या 1 लाख रुपये तक सीमा शुल्क मुक्त
- 40 ग्राम से 100 ग्राम पर 3 फीसदी सीमा शुल्क
- 100 ग्राम से 200 ग्राम तक 6 फीसदी शुल्क
- 200 ग्राम से अधिक पर 10 फीसदी सीमा शुल्क
कब लगता है तस्करी का आरोप
नियमों के मुताबिक, आप सीमा शुल्क चुकाकर सोना विदेश से ला सकते हैं. हालांकि विदेश से आने के बाद हमें एयरपोर्ट अधिकारियों को तय सीमा से अधिक सोना लाने की जानकारी देनी होती है और सीमा शुल्क चुकाना होता है. अगर, सोने की मात्रा छुपाई जाती है तो इसे तस्करी माना जाता है. इस मामले में सजा का प्रावधान है.
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