पहले NPS फंड को ट्रांसफर कराने के लिए सब्सक्राइबर को कई कागजी कार्रवाइयों से से होकर गुजरना पड़ता था. ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ती थी, लेकिन D-Remit की मदद से यह काम बेहद आसानी से ऑनलाइन हो जाएगा.

इस फीचर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि फंड मैनेजर या नौकरी बदलते समय आपके इस लॉन्ग टर्म निवेश में कोई गैप न आ जाए और आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन लगातार बनी रहे.

डी-रेमिट के इस्तेमाल के लिए एनपीएस सब्सक्राइबर्स के पास वर्चुअल आईडी (वर्चुअल अकाउंट) होना जरूरी है. उन्हें CRA सिस्टम पर जाकर PRAN or Permanent Retirement Account Number से लिंक्ड एक वर्चुअल आईडी बनाना होगा.

वर्चुअल आईडी बनाने के लिए https://cra-nsdl.com/CRAOnline/VirtualIdCreation.html या https://enps.kfintech.com/dremit/prelogindremit/ इन दोनों में से किसी एक लिंक पर जा सकते हैं. इसके बाद PRAN में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा.

डी रेमिट के तहत आप मिनिमम 500 रुपये तक की राशि ट्रांसफर कर सकते हैं. वर्चुअल आईडी बनाकर डी-रेमिट फेसिलिटी का लाभ उठाने के लिए NPS ग्राहकों के लिए कोई अलग से कॉस्ट नहीं है.

नेट बैंकिंग में लॉग इन करने के बाद फंड ट्रांसफर या या ऑटो डेबिट सेट करने के लिए सब्सक्राइबर को लाभार्थी के रूप में ट्रस्टी बैंक के IFSC डिटेल के साथ वर्चुअल आईडी को जोड़ना होगा. PRDRA का सुझाव है कि डी-रेमिट के जरिए फंड ट्रांसफर में ‘NPS Contribution for D-Remit’लिखा होना चाहिए.
Published at : 08 Mar 2025 07:49 PM (IST)